Bhopal News : यात्री बसों के लिए देने होंगे प्रति सीट 200 रुपए

Bhopal News : यात्री बसों के लिए देने होंगे प्रति सीट 200 रुपए
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परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव नए टैक्स के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।

भोपाल। परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव नए टैक्स के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब आल इंडिया परमिट वाली बसों जिनमें बैठक क्षमता 13 प्लस एक या अधिक है और निजी सेवा वाहन के रुप में अन्य राज्य से जारी अनुज्ञा पत्र पर मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, उन्हें 200 रुपए प्रति सीट टैक्स देना होगा। पहले यह टैक्स 700 रुपए प्रति सीट था। शैक्षणिक संस्था की बस/स्कूल बस के रूप में अन्य राज्य से जारी अनुज्ञा पत्र पर मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले 12 प्लस वन या इससे अधिक वाले स्कूल वाहन पर अब टैक्स 12 रुपए प्रति सीट प्रति वर्ष होगा।

माल वाहक वाहनों पर टैक्स का प्रकार

7500 किलोग्राम तक वाले माल वाहक वाहनों पर टैक्स उसके मानक मूल्य का आठ प्रतिशत होगा, जबकि 7500 किलोग्राम से अधिक के माल वाहक वाहनों पर टैक्स उसके मानक मूल्य का पांच प्रतिशत होगा, जो पहले सात प्रतिशत था। वास्तविक किसानों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषि प्रयोजनों के उपयोग के लिए आशयित ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रेलर, ट्रैक्टर अनुयान, कंबाईन- हारवेस्टर और पावर टिलर वाहन पर टैक्स उसके मानक मूल्य का एक प्रतिशत होगा।मानक मूल्य यह रहेगाभारत में निर्मित वाहन के मानक मूल्य में एक्स शोरूम मूल्य, जीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल रहेगा या डीलर द्वारा जारी वाहन के मूल्य का बीजक, इनमें से जो भी ज्यादा हो, मानक मूल्य रहेगा।विदेश से आयात कर भारत लाए वाहन के मानक मूल्य में सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी लैंड वेल्यू जिसमें सभी कर शामिल हैं, सम्मिलित रहेगा।

वाहनों की श्रेणियां और टैक्स

वाहन: शुल्क प्रति वर्ष

एक वर्ष पुराने वाहन पर 93 प्रतिशत

एक से दो वर्ष के वाहनों पर 86 प्रतिशत

दो से तीन वर्ष के वाहनों पर 79 प्रतिशत

तीन से चार वर्ष के वाहनों पर 72 प्रतिशत

चार से पांच वर्ष के वाहनों पर 65 प्रतिशत

पांच से छह वर्ष के लिए 58 प्रतिशत

छह से सात वर्ष के लिए 51 प्रतिशत

सात से आठ वर्ष के लिए 44 प्रतिशत

आठ से नौ वर्ष के लिए 37 प्रतिशत

नौ से 10 वर्ष के लिए 30 प्रतिशत

10 से 11 वर्ष के लिए 23 प्रतिशत

11 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 16 प्रतिशत

वाहन और शुल्क प्रतिवर्ष

मोटरसाइकिल: 20 हजार रुपए

रुपांतरित वाहन: 500 रुपए

हल्के मोटर वाहन: 30 हजार रुपए

मध्यम यात्री वाहन: 40 हजार रुपए

भारी यात्री वाहन/ भारी माल वाहक: 50 हजार रुपए

ई-रिक्शा /ई कार्ट: पांच हजार रुपए

अन्य श्रेणी के वाहन: 30 हजार रुपए

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