Bhopal News : NGT में हुए केरवा, कलियासोत कब्जे के मामले में वर्तमान बेंच ने लिया निर्णय

भोपाल। राजधानी के बहुचर्चित केरवा और कलियासोत के आसपास किए गए अतिक्रमण के मामले में हुई सुनवाई में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत एनजीटी की पूर्व बेंच द्वारा मुख्य सचिव मप्र शासन पर लगाई गई 5 लाख रुपए की पैनाल्टी के आदेश को वर्तमान बेंच ने वापस ले लिया है। अब यह पैनाल्टी नहीं भरना होगी।
पैनाल्टी का आदेश वापस लिया
याचिकाकर्ता डाॅ. सुभाष सी. पांडे के अनुसार इस मामले में एनजीटी की वर्तमान बेंच के ज्यूडिशियल मेंबर जस्टिस शिवकुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर डाॅ. ए. सेंथिल वेल की बेंच ने पैनाल्टी का आदेश वापस लिया है। इससे पूर्व एनजीटी की बेंच के एक्सपर्ट मेंबर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट मेंबर डाॅ. अफरोज अहमद ने मुख्य सचिव पर कलियोत और केरवा के ग्रीन बेल्ट में किए गए कब्जे और मिल रहे सीवेज के मामले में बेंच के सामने जबाव प्रस्तुत नहीं कर पाने पर 5 लाख रुपए की पैनाल्टी लगाई थी। इसके बाद नई बेंच ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद पूर्व बेंच के पैनाल्टी के आदेश को वापस ले लिया है।
इसलिए लगी थी पैनाल्टी
एनजीटी की पूर्व बेंच ने सीएस मप्र द्वारा बेंच से सामने अतिक्रमण मामले में जबाव प्रस्तुत नहीं कर पाने और मामले में पूरी जानकारी नहीं होने पर जुर्माना लगाया था। लेकिन वर्तमान बेंच के सामने हुई बुधवार को सुनवाई में सरकार की ओर से 512 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएम को सरकारी वकील तथा अन्य विभागों के प्रमुख सचिव को उनके आफिसर इंचार्ज द्वारा जानकारी नहीं देने पर मुख्य सचिव अनभिज्ञ रहे और वे बेंच के सामने जबाव नहीं दे सके। मामले में सरकारी वकीले ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि नगर निगम भोपाल और मप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दो अधिकारियों को शोकाज नोटिस दिया गया है। इसके बाद बेंच ने जुर्माने का पूर्व बेंच का आदेश वापस ले लिया है।
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