MP NEWS: शराबप्रेमियों के लिए बड़ी खबर, अब बिना वोटर आईडी दिखाए नहीं मिलेगी शराब, जानें वजह

महू: मध्यप्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नज़दीक आ रही है। वैसे वैसे पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इसी सिलसिलें में नए मतदातओं को जोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा एक अनोखा कदम उठाया गया है। जिसके तहत अब युवाओं को शराब दुकान पर वोटर आईडी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके अब शराब प्रेमियों को शराब नहीं मिलेगी। बता दें कि यह नियम फ़िलहाल महू में लागू किया गया है।
मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को जोड़ना
जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को जोड़ना है। इसमें प्रशासन ने शराब दुकान और रजिस्ट्रार कार्यालय में भी मतदाता जोड़ने के फार्म रखवा दिए हैं। इसमें शराब लेने वाले लोगों को वोटर आईडी दिखाना अनिवार्य किया है। यदि व्यक्ति 18 साल से अधिक है और वोटर आईडी नहीं है तो उसे पहले वहां मतदाता के रूप में जुड़ने के लिए फार्म 6 भरना होगा। इसके बाद ही व्यक्ति शराब ले जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अब तक इंदौर जिले की 9 विधानसभा में सबसे अधिक आवेदन आ चुके हैं। इसमें 2 अगस्त से 10 अगस्त तक कुल 4800 आवेदन आ चुके हैं। जो कि पूरे विधानसभा में पहले नंबर पर हैं।
आधार पर संशोधन का निराकरण 22 सितंबर तक
बता दें कि 2 अगस्त से प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों, जिला मुख्यालयों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन लिए जाएंगे। जिसके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है। उसके बाद सभी आधार पर संशोधन का निराकरण 22 सितंबर तक होगा और 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
11 हजार 238 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य है
महू विधानसभा में वर्तमान कुल 259575 मतदाता हैं। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 2 अगस्त से अभियान की शुरुआत हुई है जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत महू सबसे आगे चल रहा है। विधानसभा में 11 हजार 238 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत अब तक 5621 जुड़ चुके हैं। इसमें पहले चलाए गए अभियान में भी मतदाता जुड़े हैं।
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