बड़ी खबर ! इस राज्य में बंद होंगे 200 से ज्यादा हुक्का बार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी…जानें क्या है पूरा मामला

भोपाल : हुक्का प्रेमियों केर लिए बड़ी खबर, जल्द ही मध्यप्रदेश के 200 से ज्यादा हुक्का बार को बंद कर दिया जाएगा। जिसके लिए राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति ने हुक्का बार प्रतिबंघ बिल को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते अब शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा हुक्का बार को बंद करवा जा सकती है।
जल्द ही यह एक्ट का रूप ले लेगा
राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से भेजे गए हुक्का बार प्रतिबंघ बिल को मंजूरी देने से प्रदेश में गलत तरीके से चल रहे हुक्का बार पर अब कार्रवाई करना आसान होगा।जानकारी के अनुसार जल्द ही यह एक्ट का रूप ले लेगा. इसी हफ्ते हुक्का बार के संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं. बाकी का प्रोसेस जुलाई 2023 से शुरू हो रहे पांच दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान पूरी की जाएगी. यह मॉनसून सेशन 10 जुलाई से शुरू हो रहा है. ऐसा हो सकता है कि जुलाई से ही हुक्का बार को बैन करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
जल्द ही की जाएगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
दरअसल, अभी तक कोई एक्ट नहीं होने के कारण हुक्का बार चलाने वाले लोग पुलिस कार्रवाई से बच निकलते थे। कानून नहीं होने की वजह से उन्हें कोर्ट से स्टे मिल जाता था। इसे देखते हुए दिसंबर 2022 को ही शिवराज सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी।
शिकायत आने पर तत्काल प्रभाव से लिया जाएगा एक्शन
बिल में साफ है कि हुक्का बार के खिलाफ शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार करके तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। यह जरूर है कि कार्रवाई का अधिकार सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की रैंक वाले अफसर को होगा। मध्यप्रदेश में 200 से अधिक हुक्का बार हैं, जिनमें से करीब 50 भोपाल में चल रहे हैं।
बिल में अहम क्या
शिकायत मिलने पर सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी तुरंत हुक्का बार जाकर सामान जब्त कर सकेंगे। आपराधिक केस दर्ज होगा। कम से कम एक साल और अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। 50 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माने का नियम भी रखा जा सकता है।
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