बड़ी खबर : जहरीली शराब के कारोबारियों पर पुलिस की नकेल, 13.30 लाख का सामान बरामद

राजगढ़। मध्यप्रदेश में जहरीली शराब (स्प्रिट) के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जप्त की 7 लाख 80 हजार कीमत की (ओपी) स्प्रिट बरामद की है। इसके साथ ही अवैध रूप से परिवहन कर रहे पिकअप वाहन सहित कुल 13 लाख 30 हजार का मशरूका जब्त किया है।
पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार प्रतिबंधित अवैध शराब के परिवहन एवं जहरीली शराब के अवैध रूप से परिवहन के विरुद्ध जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के कड़े निर्देशों के तहत थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से अवैध रूप से परिवहन की जा रही जहरीली शराब (स्प्रिट) सहित वाहन को जब्त किया गया है। अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में जिले में कार्रवाई लगातार जारी है।
मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, थाना प्रभारी कोतवाली सुनील श्रीवास्तव को उनके विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक सफेद रंग की अशोक लीलैंड पिक-अप वाहन क्र. MP 39 G 3592 में अवैध स्प्रिट भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली प्रभारी द्वारा उप निरीक्षक धर्मवीर पलैया के नेतृत्व में एक टीम गठित कर तत्काल मौके के लिए रवाना किया टीम ने भी देर न करते हुए दंड जोड़ पर पहुंचकर चेकिंग पॉइंट लगाया तभी कुछ देर पश्चात मुखबिर के बताऐ अनुसार अशोक लीलैंड पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 39 जी 3592 रोड पर आता हुआ दिखाई जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोकने का प्रयास करने पर ड्राइवर एवं क्लीनर गाड़ी से उतरकर छोड़कर भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।
वाहन को चेक करने पर उसमें नीले रंग की प्लास्टिक की 60 लीटर नाप वाली 6 केन एवं हरे रंग की प्लास्टिक की 60 लीटर नाप वाली 17 केन रखी होना पाई प्रत्येक केन में 60 लीटर स्प्रिट ओपी कुल 1380 लीटर स्प्रिट कुल कीमती 7,80,000 रुपये होना पाया गया साथ ही पिक-अप वाहन क्र. MP39G3592 कीमती 5,50,000 को आरोपी नानकराम मेहर एवं रामनिवास सेन सर्व निवासी ब्यावरा से कुल मशरुका 13,30,000 रुपए का विधिवत जब्त किया तथा आरोपी नानक राम मेहर निवासी आदर्श कालोनी ब्यावरा एवं रामनिवास सेन निवासी रेलवे कालोनी ब्यावरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी गणों से उक्त जप्तशुदा अवैध स्प्रिट ओपी कहां से लाकर किसे सप्लाई करने की योजना थी उसके बारे में जानकारी ली जा रही है जिसके चलते प्रकरण में और भी कई नामों के खुलासे होने की संभावना है।
आरोपियों के खिलाफ़ धारा 34(2) 49 (ए) म. प्र. आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 636/2020 धारा 34(2) 49 (ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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