bhopal news; मानहानि के एक मामले में दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला

mp bhopal news भोपाल। दिग्विजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल ने मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत दी है। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि बोलने की आजादी इस सीमा तक न्याय संगत नहीं है कि वह दूसरे की प्रतिष्ठा को पूर्णता भंग कर दे। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है किंतु हस्तगत प्रकरण में जो बातें कही गई हैं उसे दिग्विजय सिंह का आशय परिवादी की मानहानि करना नहीं कहा जा सकता है। दिग्विजय ने 2021 में जन जागरण अभियान कार्यक्रम के दौरान संघ के कार्यकर्ता रहे हेमंत सेठिया पर जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप लगा कर धमकाया था।
हाल ही में दिग्विजय पर आरोप हुआ है तय
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए व्यापमं घोटालों के आरोप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल ने ने ही मानहानि के आरोप तय किया है। हांलकि दिग्विजय पर आरोप तय होने के बाद वीडी शर्मा ने इस मुददे पर किसी भी तरह का बयान देने से अब तक इंकार कर दिया है। आरोपों के तय होने के बाद भी दिग्विजय ने इस पर कोई भी प्रतिक्रया नही दी है। मानहानि के कई मामलों में दिग्विजय सिंह पर पूर्व से ही आरोप,प्रत्यारोप लगते रहे है।
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