निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई संबंधी विधेयक आज होगा पेश, अनुपूरक पर दो घंटे की चर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सांप्रदायिक दंगों अथवा हड़ताल, आंदोलनों, पत्थरबाजी आदि के जरिए निजी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। विधेयक के पास होने पर नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली और जरूरी होने पर उनकी संपत्ति की कुर्की का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। इसके अलावा सदन में आज सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक पर भी चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। विधानसभा में आज नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 भी सदन पटल पर रखा जाएगा।
केबिनेट में मिल चुकी 16 दिसंबर को मंजूरी
मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में 'लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021'के प्रस्ताव को 16 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई थी। इसके मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान जिसने भी किसी सरकारी अथवा निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उनसे इतनी ही राशि की वसूल कर मालिक को दी जाएगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। मध्यप्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पर बनाया गया है। यह कानून उप्र के अलावा हरियाणा सहित कई प्रदेशों में पहले ही लागू हो चुका है।
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