32 हाउसिंग सोसाइटी का संचालक मंडल होगा भंग, आडिट नहीं कराने पर दिया अल्टीमेटम

- उपायुक्त सहकारिता विभाग ने जारी किए नोटिस
भोपाल। हाउसिंग सोसाइटी, उपभोक्ता भंडार और प्राथमिक सहकारी समितियों के आॅडिट नहीं कराने पर उपायुक्त सहकारिता ने 32 सोसाइटी अध्यक्षों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में एक हफ्ते का समय देकर जवाब तलब किया गया है। जवाब मिलने के बाद इन सोसाइटियों के संचालक मंडल को भंग कर यहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। जबकि यहां पदस्थ अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को पांच साल के लिए सहकारी समितियों में चुने जाने पर रोक भी लगाई जाएगी।
राजधानी में हाउसिंग सोसाइटियों की गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है। लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों को देखते हुए सोसाइटी पदाधिकारी संस्था का आॅडिट नहीं कराते हैं। जिसकी वजह से यहां चल रही गड़बड़ियां उजागर ही नहीं होती हैं। जिसको देखते हुए उपायुक्त सहकारिता बबलू सातनकर ने सोसाइटी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
- प्लॉटों के लिए भटक रहे 941 सदस्य
पिछली सरकार में प्लॉट मिलने की उम्मीद बंधने के बाद पिछले एक साल से 941 सदस्यों को प्लॉट मिलने की उम्मीद अब खत्म होती नजर आ रही है। विभाग ने सदस्यों को प्लॉट नहीं देने पर सख्ती शुरु की थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन लोगों को अब सहकारिता विभाग के चक्कर काटना पड़ रहे हैं।
- इन सोसाइटी संचालकों को नोटिस
आकांक्षा, सूर्य नगर, दूर संचार, न्यू चेतक, विकास कुंज, पल्लवी, एसबीआई, आवास पर्यावरण, महाकाली, मंदाकिनी, निवास, एसबी पुलिस, परस्पर, जन सहयोग, संत कवरराम, कौशल्या, लवकुश, श्री गणपति, न्यू सहारा, रविदास, कान्हा, प्रकाश हाउसिंग सोसाइटी, लघु वनोपज प्राथमिक सहकारी समिति, प्राथमिक उपभोक्ता भंडार शामिल हैं।
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