ANUPPUR NEWS:रिश्वतखोर पटवारी चढ़ा पुलिस के हत्थे,12 हजार रुपए घूस लेते हुआ गिरफ्तार, भ्रष्टाचार मामले में चार साल की सजा

ANUPPUR NEWS:रिश्वतखोर पटवारी चढ़ा पुलिस के हत्थे,12 हजार रुपए घूस लेते हुआ गिरफ्तार,  भ्रष्टाचार मामले में चार साल की सजा
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पट्टा देने में आनाकानी कर पट्टा के एवज में प्रति पट्टा 2000/- रुपए की दर से 12 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही लोकायुक्त रीवा ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)डी, 13(2), के आरोपी शैलेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

अनूपपुर: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए लोकायुक्त की टीम दिन रात कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके बाद भी लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई का खौफ रिश्वतखोर अफसरों और कर्मचारियों पर जरा भी नहीं पड़ रहा है। आलम ये है कि रोजाना प्रदेश के किसी न किसी सरकारी विभाग से ये रिश्वतखोर पकड़ाते रहते हैं। ताजा मामला अनूपपुर जिले से सामने आया है। यहां लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को 12 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी को चार साल के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पटवारी शैलेन्द्र शर्मा लोगों से सरकार की योजना का लाभ दिलाने को लेकर लोगों से रिश्वत मांगते थे। इस बात की जानकारी जब मीना केवट जो कि तत्कालीन बरगवां गांव की पंच थी। जब उसे लगी तो उन्होंने इस बता की शिकायत लोकायुक्त में की और जब आरोप सही साबित हुए तो आयुक्त ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अनूपपुर जिला विशेष न्यायाधीश पंकज जायसवाल (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की न्यायालय ने एक रिश्वतखोर पटवारी को चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

पट्टा के एवज में लोगों से मांगी थी घूस

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि साल 2016 में फरियादी मीना केवट तत्कालीन बरगवां गांव की पंच थी। उसके द्वारा गांव के निवासी जो पढ़े लिखे नहीं थे और जिस जमीन पर काबिज थे उसे मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत पट्टा मिलना था। गांव के निवासियों द्वारा समस्त कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता मीना केंवट को अधिकृत किया था। जिसके संबंध में मीना केवट आरोपित पटवारी शैलेन्द्र शर्मा से कई बार मिली। पट्टा देने में आनाकानी कर पट्टा के एवज में प्रति पट्टा 2000/- रुपए की दर से 12 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही लोकायुक्त रीवा ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)डी, 13(2), के आरोपी शैलेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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