बंगलॉ पॉलिटिक्स : पीसी शर्मा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, 15 दिनों की मिली मोहलत

जबलपुर। मध्यप्रदेश में इन दिनों बंगला पॉलिटिक्स जोरों पर है। इसी सियासत के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। उनकी याचिका पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से उन्हें 15 दिन की राहत मिल गई। यानी पीसी शर्मा अब 15 दिन और सरकारी बंगले में रह सकते हैं।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है, 'मैं कोविड मरीज हूं 9 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूं। सरकार जबरन मेरा बंगला खाली करवा रही है, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है।' कांग्रेस नेता की इस याचिका पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने जबलपुर हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पक्ष रखा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बंगला खाली करने के नोटिस पर स्टे दे दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिये कि पहले 15 दिनों के अंदर दूसरा बंगला आवंटित किया जाये, उसके बाद मौजूदा बंगला खाली कराया जाये। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार की मुहिम को झटका लगा है।
आपको बता दे कि कांग्रेस सरकार में रहे मंत्रियों ने बंगले खाली नहीं किये हैं और शिवराज मंत्रीमंडल में शामिल मंत्रियों को बंगले नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल शिवराज मंत्रीमंडल के मंत्री जो पूर्व में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री थे सिर्फ उनको बंगले मिले हैं बाकी मंत्री अपने निजी निवास या फिर विधायक विश्रामगृह से ही अपना कामकाज निपटा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना संक्रमण के बीच बंगले खाली कराने का प्रयास कर रही है, जो अनुचित है।
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