Vyapam scam cbi court : कोर्ट ने व्यापमं घोटाले में परीक्षा पास कराने वालों को सुनाई कारवास की सजा, फरारी का भी वारंट जारी

भोपाल। व्यापमं घोटाले (vyapam scam) के मामले में भोपाल (bhopal) सीबीआई कोर्ट (cbi court) ने 2 आरोपियों (accused) को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल जेल (jail) और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले फरार चल रहे 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आराेपी अभ्यर्थियों की जगह नकलमाफिया द्वारा परीक्षा दी गई थी और इस परीक्षा में आरोपियों ने अभ्यार्थियों को पास कराया था। मामला सामने आने के बाद जांच के दौरान दो आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरापियों को सजा सुनाई है।
छल और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने वर्ष 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी जितेंद्र, सत्येंद्र और केशव की स्थान पर परीक्षा देने वाले आरोपियों अमित आलोक, सतीश और एक अन्य आरोपी के मामले में निर्णय लेते हुए सजा सुनाया सुनाई है। नकल के माध्यम से परीक्षा पास करने और करवाने के मामले में सीबीआई जांच के दौरान आरोपी अमित आलोक व सतीश को पर दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है।
संबंधित परीक्षा में मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूट रचित दस्तावेजों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने, छल और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आरोपियों को अर्थदंड सहित कारावास सजा सुनाई गई है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS