पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं और हॉस्टल 100 फीसदी उपस्थिति के साथ होंगे संचालित, अभिभावकों की सहमति जरूरी

पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं और हॉस्टल 100 फीसदी उपस्थिति के साथ होंगे संचालित, अभिभावकों की सहमति जरूरी
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- स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलो के संचालन को लेकर जारी किए आदेश, एसओपी एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का करना होगा पालन

भोपाल। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की लेकर लंबे समय से चल रही तरह-तरह की अटकलों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को विराम लगा दिया है। विभाग ने स्कूलों के 100 फीसदी उपस्थिति के साथ संचालन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए है। यानि अब प्रदेशभर के स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं और हॉस्टल 100 फीसदी उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही स्कूलों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी होने वाली एसओपी एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। केजी-1 एवं केजी-2 कक्षाओं को लेकर आदेश में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि विभागीय आदेश दिनांक 14-09-2021 द्वारा प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने, कक्षा 11वीं के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की क्षमता के साथ छात्रवास संचालन करने एवं कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के विद्यार्थियों की शतप्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल-छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में कोविड-19 के कम प्रभाव को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी स्कूलों को पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किया जाए। अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी स्कूल-छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे।

आॅनलाइन कक्षाओं को लेकर प्रबंधन समिति करेगी निर्णय :

आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा जरूरत के अनुसार आॅनलाइन कक्षाओं, डिजीटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पहले की तरह जारी रहेगा। सभी स्कूलों-छात्रावासों को शिक्षकों व स्टॉफ का अनिवार्यत: डबल डोज टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। किसी शिक्षक अथवा छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9-11-2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

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