सी.एम.राईज स्कूल : प्राचार्यों के चयन के लिए 50 अंकों की होगी प्रक्रिया, इंटरव्यू के मिलेंगे 10 अंक

भोपाल। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की सीएम राइज स्कूल योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में विभाग द्वारा 276 स्कूलों को सर्वसुविधा युक्त स्कूलों में विकसित किया जा रहा है। स्कूलों के लिए विभाग ने शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यो से आवेदन बुलाए हैं। जिनका चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।
सीएम राइज स्कूलों में शतप्रतिशत रिक्तियां मानकर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अधिक आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चयनित प्राचार्य का कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल के बाद प्राचार्य के कार्य के मूल्यांकन के आधार अवधि में वृद्वि की जा सकेगी। आवेदक वर्तमान में विकासखंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम 1 विकासखंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन के बाद पदस्थाना में स्कूलों का प्राथमिकता क्रम की सुविधा दी जाएगी। आवदेक के स्कूल में बीते 3 सालों मे से कम से 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरूद्व 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी विभागीय जांच, लोकायुक्त, ईओडग्ल्यू में शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए।
ऐसे मिलेंगे 50 नंबर :
निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत 50 अंकों के आधार पर प्राचार्यो का चयन किया जाएगा। जिसमें बीते 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत के 30 प्रतिशत पर 30 अंक, साक्षात्कार पर 10 अंक, एमएड के 5 अंक, पुरूस्कार (जिसमें जिला स्तरीय के लिए 2 अंक, राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक, राष्ट्रीय के 5 ) के लिए कुल 10 अंक मिलेंगे।
10 नंवबर तक कर सकेंगे आवेदन :
विभाग की ओर से इस संबंध में विज्ञापन जारी करते हुए विस्तृत विज्ञापन एवं शर्तें, आवेदन करने की प्रक्रिया www.educationportal.mp.gov.in तथा www.vimarsh.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई है। आॅनलाइर्नन आवेदन विमर्श पोर्टल पर 10 नवंबर 2021 तक किए जा सकेंगे। चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यों को शाला में बने रहने के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य होगा। हालांकि स्कूल शिक्षा/ जनजातीय कार्य विभाग के अंर्तगत हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत नियमित प्राचार्य ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
आरक्षण लागू नहीं :
विभाग ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह नवीन भर्ती नहीं है अत: किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। सीएम राइज स्कूलों में प्राचार्य पद की भर्ती प्रक्रिया में प्रभारी प्राचार्य को शामिल नहीं किया गया है परंतु प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्रभारी सहायक संचालक अथवा एडीपीसी आवेदन कर सकते हैं।
नियमित प्राचार्य ही आवेदन कर सकेंगे :
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से बताया गया है कि विमर्श पोर्टल पर विस्तृत विज्ञापन तथा शर्तें और आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध है। आॅनलाइन आवेदन विमर्श पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे एवं आवेदन की लास्ट डेट 10 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। बताया गया है कि स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत नियमित प्राचार्य ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी प्रभारी प्राचार्य को यह मौका नहीं मिलेगा।
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