CM Rise School : एक से 10 अगस्त तक होंगे ट्रांसफर, स्कूल शिक्षा मंत्री का अनुमोदन भी लगेगा

भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण एक अगस्त से 10 अगस्त तक होगा। जिन शिक्षकों को स्थानांतरण लेना है वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा। अगर स्कूल शिक्षक विहीन होगा, उस स्कूल के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों में रिक्त पद हैं। उन स्कूलों में स्थानांतरण होंगे। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री का अनुमोदन भी लगेगा। इस संबंध में गुरुवार को मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा है कि जिला स्तर के संवर्ग के पदों के स्थानांतरण होंगे। सभी के स्थानांतरण आदेश शिक्षा पोर्टल पर जारी होंगे। तबादला नीति के तहत किसी भी स्कूल को शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा।
इन स्कूल के शिक्षकों के नहीं होंगे स्थानांतरण
प्रदेश में एक से 10 अगस्त के बीच जारी ट्रांसफर कार्यक्रम के दौरान सीएम राइज, उत्कृष्ट विद्यालय व माडल स्कूलों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी। इसका प्रमुख कारण इन स्कूलों के शिक्षक इन्हीं स्कूलों में स्थानांतरित किए जाएंगे। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी की गई स्कूलवार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। वहीं नवनियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंर्तजिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे।
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