स्टे के बाद भी एनओसी देने के मामले में लोकायुक्त में एसडीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज - कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्डर को पहुंचाया लाभ

भोपाल - लोकायुक्त में एक अनोखी शिकायत पहुंची है। जिसमें एसडीएम ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। एसडीएम ने कोर्ट के स्टे के बाद भी एनओसी जारी कर दी है। प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। एसडीएम और नगरनिगम पर बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। खास बात है कि एसडीएम को जानकारी थी कि संपत्ति विवाद में कोर्ट ने स्टे दिया है। इसके बाद भी एनओसी जारी की गई।
दरअसल, मामला शहर एसडीएम जमील खान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने लोहा बाजार स्थित बिल्डिंग नंबर 67 और 68 के संपत्ति के मामले में स्टे दिया था। किर्तेश ओसवाल,एल सी ओसवाल ने खुद को मालिक बताकर नगर निगम से बिल्ंिडग को जर्जर घोषित करवाते हुए धराशाही करवा दिया। इस मामले में कोर्ट की तरफ से स्टे था। इस बात की जानकारी एसडीएम को थी। यह खुलासा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में हुआ। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा कि लोहा बाजार निवासी चंद गोपाल हयारण को वीरेंद्र ओसवाल, गितेश ओसवाल ने जान से मारने की धमकी दी लेकिन पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नही हुई है। इस शिकायत के संबंध में एसडीएम जमील खान निराकरण करते हुए बताया कि लोहा बाजार की संपत्ति का विवाद कोर्ट में चल रहा है। यह मामला एसडीएस के कार्यालय में विचारधीन है। इसलिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस जबाव के बाद एसडीएम की करतूत उजागर हो गई। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का गंभीर है। इसके अलावा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के साक्ष्य भी मिले हैं। क्योंकि कोर्ट के स्टे के बाद भी एनओसी देना में आर्थिक लेनदेन होने की आशंका है। इसलिए इस मामले को जांच के दायरे में रखा गया है।
पुलिस पर भी आरोप
- शिकायतकर्ता ने बताया कि कोरोना के दौरान दुकान और घर को गिराया गया। जबकि कोर्ट ने किसी भी मामले में कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। इसके बाद भी पुलिस, प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर बिल्डिंग को तोड़ दिया। जबकि बिल्डिंग के मामले का विवाद कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद कोर्ट ने स्टे दे दिया लेकिन फिर से बिल्डर को एनओसी एसडीएम जमील खान ने जारी कर दी।
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