कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें नहीं हो रही कम, एक केस में जमानत मिली तो दूसरे में रिमांड पर सौंपा

इंदौर। कंप्यूटर बाबा की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में तो उन्हें सोमवार को जिला अदालत से जमानत मिल गई लेकिन एरोड्रम पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में उन्हें 24 घंटे की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। इधर धारा 151 में दर्ज प्रकरण में बाबा के समर्थक जेल अधीक्षक के समक्ष 50 हजार रुपये का निजी मुचलका लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारा नहीं। अब मंगलवार शाम चार बजे बाबा की एक बार फिर जिला अदालत में पेशी होगी।
वकील के अनुसार बाबा पर गांधी नगर थाने में जातिसूचक शब्द कहने और शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज था। उस मामले में विशेष न्यायालय द्वारा उन्हें 25 हजार रुपए की राशि पर जमानत दी गई। एरोड्रम थाने में अंबिकापुरी के रहवासियों को धमकाने और मारपीट मामले में न्यायालय ने एक दिन का पुलिस रिमांड दिया है। दोनों ही मामले में रिमांड मांगा गया था। तलवार आदि जब्ती के लिए एरोड्रम पुलिस को रिमांड मिला है। बुधवार को पुलिस को फिर से न्यायालय में पेश करना है।
उल्लेखनीय है कि नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को शांति भंग होने की आशंका में 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वे जेल में हैं। जेल में रहने के दौरान ही बाबा के खिलाफ एरोड्रम पुलिस थाने में घर में घुसकर हमला करने और गांधीनगर पुलिस थाने में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज हो गए। बाबा की तरफ से उच्च न्यायालय में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत ने रविवार को आदेश दिया था कि गांधीनगर और एरोड्रम पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण में बाबा सोमवार को जमानत आवेदन प्रस्तुत कर और जिला अदालत सोमवार को ही उन पर सुनवाई कर आदेश जारी करे।
सोमवार को बाबा ने पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा और एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के माध्यम से दोनों प्रकरणों में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अदालत ने गांधीनगर थाने में दर्ज प्रकरण में तो बाबा को 25 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही रकम के मुचलके पर छोड़ने के आदेश दे दिए लेकिन एरोड्रम पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में बाबा को 24 घंटे की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया।
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