कंप्यूटर बाबा भेजे गये सेंट्रल जेल, 28 नवम्बर तक ज्यूडिशियल रिमांड

इंदौर। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। कंप्यूटर बाबा फिलहाल जेल में ही रहेंगे, जिला अदालत ने बाबा को सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 28 नवम्बर तक कंप्यूटर बाबा को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
मध्यप्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा को आज शाम 4 बजे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। इसके पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद एट्रोसिटी एक्ट सहित दो मामलों में पुलिस ने निचली अदालत में सोमवार शाम को पेश किया। एट्रोसिटी एक्ट मामले में तो बाबा को कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन एरोड्रम थाने में दर्ज मारपीट के मामले में पुलिस ने कोर्ट से दो दिन की रिमांड मांगी, जिसमें से पुलिस को एक दिन की रिमांड मिल गई।
बता दें पुलिस-प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर चाकूबाजी, लूटपाट सहित अन्य अपराध करने वाले गुंडे-बदमाशों के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक सबसे पहली कार्रवाई आजाद नगर में गुंडे रमेश तोमर के घर से शुरू हुई। इस पूरी कार्रवाई में खास बात यह है कि रमेश का कम्प्यूटर बाबा कनेक्शन भी सामने आया है। सुबह बड़ी संख्या में निगम की टीम पुलिस के साथ 4 जेसीबी और 4 पोकलेन मशीन लेकर रमेश के आजाद नगर थाना क्षेत्र के इदरीश नगर में पहुंची और 2 घंटे की कार्रवाई में निर्माण को जमींदोज कर दिया।
गौरतलब है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले के बाद पुलिस ने दो और केस उन पर दर्ज किए थे। अब एरोड्रम थाना पुलिस कंप्यूटर बाबा को आज कोर्ट में पेश किया है। उन पर शासकीय काम में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट की भी धाराएं लगी हैं।
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