Crime News : किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कारावास

भोपाल। किशोरी के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने के आरोपी जितेंद्र उर्फ छोटू को राजधानी की एक अदालत ने भारतीय दण्ड विधान की धारा-354 एवं पास्को एक्ट की धारा- 7/ 8 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
श्लील हरकत करने लगा
प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन टीपी गौतम विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 21 मार्च 20219 को फ रियादी ने थाना जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपनी सहेली के साथ शाम के 6 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर 5 की वाशिंग साइट पर पानी भरने गई थी, तभी आरोपी ने बुरी नियत से फरियादी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
फरियादी द्वारा धक्का देकर आरोपी को भगाया। पुलिस थाना जीआरपी ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-354 एवं पास्को एक्ट की धारा- 7/ 8 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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