DAVV INDORE : छात्र- छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी Davv विश्वविद्यालय, इन योजनाओं के तहत मिलेगा लाभ

इंदौर : इंदौर के प्रसिद्ध डीएवीवी विश्वविद्यालय ने हाल ही में छात्र छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि Davv विश्वविद्यालय अब से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रही है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय की तरफ से तीन योजनाएं शुरू की गई है। जिसके तहत davv में पढ़ रहे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इसके पहले छात्र-छात्राएं को 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। इन योजनाओं में जो लोग पात्र होंगे उन्हें ही तीन तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
छात्र-छात्राओं के हित में विश्वविद्यालय का बड़ा कदम
बता दें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने करीब 300 से ज्यादा कॉलेज के तीन लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय एक बार फिर स्टूडेंट्स की मदद के लिए तीन नई योजनाएं शुरू करने जा रहे है। ताकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों को थोड़ी आर्थिक सहायता मिल सके।
परिवार की सालाना इनकम होनी चाहिए इतनी
इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना इनकम डेढ़ लाख या उससे कम होगी। इतना ही नहीं उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट होना भी अनिवार्य है। जिसके बाद ही उस स्टूडेंट को हर माह सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप इन आर्थिक सहायता की मदद लेना चाहते हैं तो आप davv की आधिकारिक साइट पर ऑनलाइन के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
दिव्यांगों को साढ़े 7 हजार रुपए सालाना की मदद
इसमें दिव्यांग छात्र आवेदन कर सकते हैं। उनके पास जिला अस्पताल का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। इसमें दो कैटेगरी हैं। विकलांगता 50 फीसदी से कम है तो सालाना साढ़े 7 हजार रुपए मिलेंगे। जबकि 50 फीसदी से ज्यादा होने पर 10 हजार रुपए सालाना मिलेंगे।
दुर्घटना में 50 हजार रुपए तक की मदद
सड़क दुर्घटना में अगर कोई छात्र घायल होता है तो उसे यह सहायता दी जाती है। इसमें छात्र की तरफ से पुलिस एफआईआर की कॉपी या फिर एंबुलेंस 108 की रसीद की कॉपी होना चाहिए। इलाज के लिए अधिकतम 50 हजार राशि दी जाती है। यदि हादसे में छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
माता या पिता नहीं हैं तो 10 हजार रु. सहायता
तीसरी कैटेगरी में यूनिवर्सिटी उन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके पिता या मां की मृत्यु हो चुकी है और छात्र उन पर ही आर्थिक रूप से निर्भर था। इसमें मृत्यु प्रमाण जमा करना होता है। 10 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है।
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