राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय: अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरिक्षत सीटों को छोड़कर शेष सीटों के लिए होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय: अन्य पिछड़ा वर्ग के  लिए आरिक्षत सीटों को छोड़कर शेष सीटों के लिए होंगे चुनाव
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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आपात बैठक में निर्णय लिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव कानून का पालन करते हुए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण राज्य सरकार का मसला है। सरकार जब आरक्षण की कार्रवाई पूरी कर लेगा तब शेष पंचायतों के चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतों के चुनाव पर राेक जारी रहेगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आपात बैठक में निर्णय लिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव कानून का पालन करते हुए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण राज्य सरकार का मसला है। सरकार जब आरक्षण की कार्रवाई पूरी कर लेगा तब शेष पंचायतों के चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंचायतों के चुनाव पर राेक जारी रहेगी।

भोपाल की 63 पंचायतों के चुनाव होंगे प्रभावित

राज्य निर्वाचन आयोग फैसले के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आयोग शुक्रवार देर रात अन्य पिछड़ाा वर्ग सीटों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद अब भोपाल के तीन वार्ड क्रमांक- दो, आठ और 10 में आने वाली 63 पंचायतों में चुनाव प्रभावित होंगे। शेष 47 पंचायतों में ही चुनाव कराए जाएंगे। आयोग का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है क्योंकि बैठक जारी थी।

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