Dhara 144 in gwalior : ग्वालियर मे लगी धारा 144 , जानें क्या है वजह

ग्वालियर । ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।आगामी समय में आने नाले राष्ट्रीय पर्व,महापुरुषों की जयंती और धार्मिक त्योहारों को देखते हुए शांति और सुरक्षा को लेकर धारा 144 लगाई गई है । कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जारी है जो कि आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा ।
हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगी
धारा 144 के कारण ग्वालियर जिले में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इत्यादि आयोजनों के दौरान बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना व प्रदर्शन इत्यादि पर प्रतिबंध लग गया है । इस दौरान जिले में बगैर अनुमति के सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, लायसेंसी हथियारों सहित अन्य मोथरे हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लग गई है ।
भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया
इस आदेश के द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व ट्विटर इत्यादि पर किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है । प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड दिया जाएगा ।
भड़काऊ नारे, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग व झंडे इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने इसी आदेश के जरिए जिले की सीमा के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म, व्यक्ति संप्रदाय, जाति व समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के नारे, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग व झंडे इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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