DIGVIJAY SINGH NEWS : दिग्विजय सिंह की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला , जाने क्या रहा फैसला

इंदौर, मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं । इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर हमलावर है । हाल ही में दिग्विजय सिंह (DIGVIJAY SINGH NEWS) ने ट्विट कर द्वितीय सर संघचालक माधव सदा शिव गोलवरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी । जिस पर आज गुरुवार को इंदौर की कोर्ट में सुनवाई हुई है । जिसका आदेश कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती है और साथ ही शिकायतकर्ता भी एक ही संगठन के हैं। साथ ही धाराए यह समान है इसलिए इंदौर के तुकोगंज थाने में हुई FIR को छोड़कर बाकी सभी को निरस्त किया जाता है। इस मामले पर उच्च न्यायालय में बहस 20 मिनट तक चली । इसके बाद जस्टिस विवेक रूसिया ने इस पर फैसला सुरक्षित रख दिया । इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार से दो हफ्तों में जवाब मांगा था।
दरअसल हुआ यह था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह(DIGVIJAY SINGH NEWS) ने इंटरनेट में द्वितीय सर संघचालक माधव सदा शिव गोलवरकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिस पर उनके ऊपर एक से ज्यादा थानों में इंटरनेट पर बोलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी । जिसके संबंध में दिग्विजय सिंह की तरफ से कोर्ट में कई तर्क दिए गए थे।
कांग्रेस नेता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि एक ही मामले के लिए एक से ज्यादा FIR नहीं दर्ज हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने दिग्विजय की याचिका को मानते हुए उन पर हुई इंदौर की FIR को छोड़कर सभी FIR निरस्त कर दिया साथ ही इस मुद्दे को लेकर 20 मिनट तक बहस चली इसके बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख दिया।
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