Disproportionate Assets Case : आय से अधिक संपत्ति का मामला, विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला

भोपाल। आय से अधिक संपत्ति र्जित करने के मामले के आरोपी मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल के तत्कालीन अपर आयुक्त डीके कपूर और उसकी पत्नी सरोज कपूर को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजीव के पाल की अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा- 13 (1 )ई- और 13(2) आर डब्ल्यू के अन्तर्गत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई
अभियोजन पक्ष के अनुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल के तत्कालीन अपर आयुक्त अभियुक्त डीके कपूर के संबंध में शासकीय पद पर रहते हुए अवैधानिक तरीकों से अटूट संम्पत्ति अर्जित किए जाने को लेकर गोपनीय सूचनाएं प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। विवेचना में सामने आया कि अभियुक्त डीके कपूर 21 दिसंबर 1972 से उपयंत्री सिविल के पद पर मध्यप्रदेश गृह निमाण मंडल भोपाल में भोपाल संभाग क्रमांक-1ए में पदस्थ हुए थे। अप्रैल 1998 में अपर आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल में पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर स्वयं के नाम एवं अपनी पत्नी सहआरोपी सरोज कपूर के नाम कृष्णा होम्स बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स का पंजीयन कराकर व्यावसायिक गतिविधियों से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है। विवचेना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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