निकाय चुनाव में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की नई शर्त: एक मतदाता को देना होंगे दोनों वोट, वर्ना हो जाएगा यह नुकसान

निकाय चुनाव में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की नई शर्त: एक मतदाता को देना होंगे दोनों वोट, वर्ना हो जाएगा यह नुकसान
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मध्यप्रदेश की 133 नगरीय निकायों के लिए पहले चरण में कल 6 जुलाई बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक नई शर्त रखी है। शर्त के अनुसार मतदाता सिर्फ महापौर अथवा पार्षद के लिए वोट देकर नहीं आ सकता, उसे दोनों वोट डालने होंगे अर्थात दो बाद ईवीएम का बटन दबाना होगा। ऐसा न करने पर मतदाता का वोट अंडर वोट के रूप में दर्ज किया जाएगा अर्थात मतदान पूरा नहीं माना जाएगा। अलबत्ता, मतदाता के सामने नोटा का बटन दबाने का विकल्प जरूर है लेकिन दबाना दो बटन ही होंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश की 133 नगरीय निकायों के लिए पहले चरण में कल 6 जुलाई बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक नई शर्त रखी है। शर्त के अनुसार मतदाता सिर्फ महापौर अथवा पार्षद के लिए वोट देकर नहीं आ सकता, उसे दोनों वोट डालने होंगे अर्थात दो बाद ईवीएम का बटन दबाना होगा। ऐसा न करने पर मतदाता का वोट अंडर वोट के रूप में दर्ज किया जाएगा अर्थात मतदान पूरा नहीं माना जाएगा। अलबत्ता, मतदाता के सामने नोटा का बटन दबाने का विकल्प जरूर है लेकिन दबाना दो बटन ही होंगे।

दोनों पदों के लिए वोट करना ही बेहतर

निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि महापौर पद पर आपने बटन दबा दिया और बिना पार्षद पद के बटन दबाए आप पोलिंग बूथ से बाहर निकल आए तो आपका वोट अंडर वोट के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों ही पदों के प्रत्याशी का चयन करें और बटन दबाएं। इतना ही नहीं, अगर आप प्रत्याशियों से नाखुश हैं तो नोटा का बटन भी दबा सकते हैं। इस नई व्यवस्था से पार्षद और महापौर पद पर होने वाली मतगणना में अनुपात के चलते बेहतर आंकड़े सामने आ सकते हैं।

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