HC में पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी की जमानत पर सुनवाई पूरी, एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला

HC में पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी की जमानत पर सुनवाई पूरी, एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला
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मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पढ़िए पूरी खबर-

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा जिले के चौरई में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोतने के आरोपित पूर्व कांग्रेस विधायक गंभीर सिंह चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। इसके साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। मामला एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोतने का है। इस मामले में मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड पर ले लिया गया। पूर्व विधायक गंभीर सिंह की ओर से अधिवक्ता वरुण तनखा, आपत्तिकर्ता एसडीएम सीपी पटेल की ओर से अधिवक्ता राजेश चन्द व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के साथ शासकीय अधिवक्ता प्रकाश गुप्ता ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के चौरई कस्बे में 18 सितम्बर को कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, युवक कांग्रेस नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर पद यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा के अंतिम चरण में सभी चौरई अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय जा पहुंचे और घेराव कर दिया। एसडीएम पटेल बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे, तभी एक नेता ने अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (एसडीएम) सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोत दी। तहसीलदार के आने के बाद शांति स्थापित हुई। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी मामले में पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी के खिलाफ भादवि 147, 148,188 269, 270, 307, 353, 355, 332 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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