MP में पकड़ाए पांच शिकारी, शिकार के बाद सेही के मांस का कर रहे थे बंटवारा

MP में पकड़ाए पांच शिकारी, शिकार के बाद सेही के मांस का कर रहे थे बंटवारा
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आरोपियों के पास सेही का लगभग 11 किलो मांस, मांस काटने का औज़ार, सेही के कांटे आदि चीज़ें बरामद हुईं। पढ़िए पूरी खबर-

पचमढ़ी। मध्यप्रदेश के पचमढ़ी वन विभाग परिक्षेत्र में सेही मार कर मांस का बंटवारा करते लोग पकड़ाए है। वन विभाग अमले की कार्यवाही पर पचमढ़ी नलन्दपुराम टोला से आरोपी पकड़ाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बीफाल जंगल क्षेत्र से सेही का शिकार किया। सेही को मार कर आरोपी उसे घर ले आये और उसके बाद मांस की हिस्से बंटवारी की गई। वन विभाग द्वारा आरोपियों को मौकाए वारदात पर ले जाया गया और सारा घटनाक्रम समझा गया। आरोपियों के पास सेही का लगभग 11 किलो मांस, मांस काटने का औज़ार, सेही के कांटे आदि चीज़ें बरामद हुईं।

वनविभाग के परिछेत्र अधिकारी सुरेश गोस्वामी ने बताया कि कल सोमवार को बीट रीछगढ़ पी/311 के सरंक्षित वनक्षेत्र में सीताराम वल्द ओमकार मवासी उम्र 45 वर्ष, कलीराम वल्द जौहरी धुर्वे 51 वर्ष, अकबर सिंह वल्द जंगलसिंह ठाकुर दफ्तरी उम्र 61 वर्ष, बाबूलाल वल्द मितरलाल उम्र 45 वर्ष और छोटेलाल वल्द रोशनलाल मवासी उम्र 38 वर्ष को पकड़ा है। सभी आरोपियों ने 2 गाड़ियों के क्लच वायर, बांस का डण्डा, चापड़ कुल्हाड़ी से अवैध प्रवेश कर वन्यजीवों एवं उनके रहवास स्थल को नष्ट कर वन्यजीव सेही के आवास (खोह) में अन्दर प्रवेश कर दूसरे मुंह पर पत्थर लगाकर बांस के डंडे से टोंच-टोंच अवैध शिकार किया। शिकार के बाद सेही के कांटो को नोचकर, उखाड़कर मृत सेही के सम्पूर्ण अंगो को बोरी में भरकर घर ले आये।

आरोपियों को वनकर्मचारियों के संयुक्त दल ने पकड़ा एवं शिकार में उपयुक्त समस्त सामग्री एवं मौके के समस्त साक्ष्यों को जप्त कर सीलबंद कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया। वन अपराध प्रकरण क्र. 2399/05 दिनांक 16.02.2021 कायम किया गया।

वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006) की धारा 2,9,27,29,31,39,50,51 एवं 52 का उल्लेख होने पर आरोपीगण के विरूद्ध माननीय न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पिपरिया के समक्ष पेश कर वन्यजीव (संरक्षण) मध्यप्रदेश 1974 की धारा 55(ग) के तहत अपराधियों का संज्ञान हेतु दिनांक 16.02.2021 को परिवाद पेश किया गया।

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