कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! प्रमोशन की कवायद जल्द होगी शुरू

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! प्रमोशन की कवायद जल्द होगी शुरू
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लंबे समय से खाली पदों को भरने के लिए जेल विभाग ने नया रास्ता निकाल लिया है। पुलिस विभाग के तर्ज पर ही जेल विभाग में प्रमोशन की कवायद जल्द ही शुरू होगी। जेल विभाग में पदस्थ कर्मचारी -अधिकारियों को प्रमोशन एडहाक के तौर पर दिया जाएगा।

भोपाल। लंबे समय से खाली पदों को भरने के लिए जेल विभाग ने नया रास्ता निकाल लिया है। पुलिस विभाग के तर्ज पर ही जेल विभाग में प्रमोशन की कवायद जल्द ही शुरू होगी। जेल विभाग में पदस्थ कर्मचारी -अधिकारियों को प्रमोशन एडहाक के तौर पर दिया जाएगा। खास बात है कि प्रमोशन पाने वाले कर्मचारी या फिर अधिकारियों की सिर्फ पोस्ट में बढ़ोतरी होगी। वेतन की डिमांड नहीं कर सकेंगे। यानी अभी जिस पद पर हैं, वहीं वेतन उन्हें दिया जाएगा। सिर्फ दूसरे पद पर प्रमोशन दिया जाएगा।

पात्र एवं योग्य अधिकारियों का निर्धारण छानबीन समिति करेगी

जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार देने के लिए आदेश जारी कर दिया है। प्रमोशन के लिए अधीक्षक जिला जेल, उप अधीक्षक जेल, वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी, मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया है। हालांकि पात्र एवं योग्य अधिकारियों का निर्धारण छानबीन समिति करेगी। चार सदस्यीय समिति में अध्यक्ष डीजी अरविंद कुमार अध्यक्ष रहेंगे। 3 सदस्यों में अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल उप महानिरीक्षक (स्थापना) और जेल उप महानिरीक्षक (विधि)/अधीक्षक केन्द्रीय जेल रहेंगे। समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति वर्ग का होगा। एसीएस होम डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि अन्य पदों के लिए जेल डीजी की अध्यक्षता में छंटनी समिति बनाई गई है। प्रमोशन में शामिल अधिकारियों को प्रभार के तौर पर प्रमोट किया जााएगा। कार्यवाहक प्रभार के लिए पात्रता की शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं। अन्य शर्तों के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है कि कार्यवाहक प्रभार वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यवाहक पद के सभी अधिकार एवं दायित्वों का व्यवहरण करने में सक्षम होंगे। कार्यवाहक प्रभार ग्रहण करने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरीयता का अधिकार नहीं होगा।

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