शराब की बोतल छोटी करेगी सरकार, ठेके का लाइसेंस भी होगा महंगा

भोपाल। वहीं सरकार ने शराब की बोतल छोटी करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के मुताबिक 90 एमएल की बोतल को बढ़ावा दिया जायेगा। इन बोतलों की कीमत 180 एमएल की बोतलों की कीमत आधा रखा जायेगा। शुरुआत में कम से कम 10 प्रतिशत शराब 90 एमएल की बोतल में भरने का निर्देश दिया गया है बाद में डिमांड के हिसाब से उसे कम या ज्यादा किया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के नवीनीकरण (रिन्युअल) की नीति में भी बदलाव किया है। अब मध्यप्रदेश में शराब ठेके का लाइसेंस महंगा कर दिया गया है। अब लाइसेंस फीस 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। शराब दुकानों के अगले ठेके 10 महीनों के लिए बढ़ी हुई दर से ही दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में शराब की नई नीति 1 अप्रैल से लागू होना थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वर्तमान ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में 5% की वृद्धि कर इसे 31 मई तक के लिए लागू किया गया था।
बता दें, इससे पहले भी पिछली कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति को पेश किया गया था लेकिन नीति में शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए 5 फीसदी की वृद्धि को मंत्रियों ने नाकाफी बताया था। इसके बाद नीति में संशोधन के लिए इसे टाल दिया गया था। गृह मंत्री ने यह तर्क देकर विरोध किया था कि शराब से कारोबारी खूब कमाते हैं, इसलिए लाइसेंस फीस ज्यादा बढ़ाई जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को टाल दिया था। वाणिज्यिक कर विभाग के एक अफसर ने बताया कि चूंकि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते शराब की दुकानें 10 अप्रैल से बंद हैं।
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