Celebratory gunfire : नहीं थम रहे हर्ष फायर के मामले, जानें क्या है कानून

ग्वालियर। यूं तो खुशी जाहिर करने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन लोग कुछ घातक और दूसरों को परेशान करने के तरीके भी अपनाया करते हैं, जिनमें से एक है हर्ष फायर। इससे मानव जावन या दूसरों की सुरक्षा को खतरा होता है। ग्वालियर चम्बल अंचल में हर्ष फायर के मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं और ये थमने का नाम भी नहीं ले रहे। हाल ही में एक बर्थडे पार्टी में बच्चे के परिजनों ने हर्ष फायर किया था जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में पार्टी के दौरान रायफल से हर्ष फायरिंग किया जाना दिखाई दे रहा है। वीडियो बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर का बताया जा रहा। पुलिस फिलहाल वीडियो की लोकेशन तलाश कर रही है। पता लगते ही फायर करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
हर्ष फायर पर बना है यह कानून
आपको बता दें गृह मंत्रालय द्वारा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए संषोधित कानून के तहत यदि कोई हर्ष फायर करता है तो, उसे दो साल कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।
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