ट्रांसफर याचिकाओं के मामले में सुनावाई की तारीख बढाई गई आगे

ट्रांसफर याचिकाओं के मामले में सुनावाई की तारीख बढाई गई आगे
ट्रांसफर पिटिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अब आगे बढा दी है। दायर की गई दो ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और असाउद्दीन अमानुल्लाह द्वारा की जा रही है। याचिकाओं में नोटिस जारी करने के आदेश पर अगली सुनवाई अब आगामी 12 मई 2023 को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल आफ इंडिया केएम नटराज ने जजों के सामने अपना पक्ष रखा।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया जाना उचित होगा या इन याचिकाओं का निराकरण हाई कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा यह भी एक बडा सवाल है, क्योंकि 2014 से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से संबंधित चार याचिकाएं विचाराधीन है और उन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ही शासन ने ओबीसी को दिनांक 8 मार्च 2019 को 14 से 27 परसेंट आरक्षण तय किया है।
जाने क्या है पूरा मामला।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने ओबीसी की 52.8% आबादी को दृष्टिगत रखते हुए मंडल कमीशन द्वारा की गई 27 परसेंट आरक्षण की अनुशंसा को उचित मानते हुए संपूर्ण देश में लागू करने के निर्देश दिए थे। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया था कि कुल आरक्षण की सीमा विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक हो सकती है लेकिन वह विशेष परिस्थितियां क्या होगी इसका न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही होगा ठीक यही मुद्दा मध्यप्रदेश में विचाराधीन प्रकरणों में है क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण की सीमा 73% प्रचलन में है। 16% एसटी को 20% एसटी को 27% ओबीसी को 10% ईडब्ल्यूएस को इस प्रकार कुल 73 परसेंट आरक्षण मध्यप्रदेश में प्रवर्तन में है ,लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ ओबीसी के ही आरक्षण में दखल दिया जा रहा है। जिसमें सभी मुद्दे ट्रांसफर याचिका में समाहित किए गए हैं। इस पूरे मामले में रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं दिनांक प्रसाद साह ने जानकारी दी है।
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