सिंधिया के जमीन गबन मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, कांग्रेस ने कहा- 'न्याय की सीढ़ी की पहली जीत'

भोपाल। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाले ग्वालियर के कमलाराजे ट्रस्ट द्वारा अवैध तरीके से अधिकारियों से साठगांठ कर करोड़ों रूपयों की शासकीय भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज कराये जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। ऋषभ भदौरिया ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ता ऋषभ भदौरिया द्वारा उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में दायर याचिका की मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चंबल संभाग) केके मिश्रा ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया संज्ञान लिये जाने पर न्याय की पहली सीढी की जीत बताया है। उन्होने उम्मीद जाहिर की है कि विश्वस्त भारतीय न्यायपालिका आगामी दिनों अपने ऐतिहासिक फैंसलें से भू-माफियाओं के असली चेहरों को भी बेनकाब करेगी।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता ऋषभ भदौरिया ने कमलाराजे ट्रस्ट की शहर ग्वालियर ग्राम महलगांव ग्वालियर हल्का नंबर 61 सिटी सेंटर की बहुमूल्य शासकीय भू-संपत्ति सर्वे क्रमांक-398, 302, 419, 420, 421, 1235, 1201, 1236, 1342, 401, 1243, 402, 403, 406, 415, 416, 418, 397, 417, 411, 412, 413 को अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध रूप से बिना किसी वैद्यानिक प्रक्रिया को अमल मे लाये बगैर अंयत्र लाभ पहुंचाने एवं खुर्द-बुर्द करने की दृष्टि से हथिया लेने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसकी पहली सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति राजीव श्रीवास्तव एवं शीलनागू के समक्ष हुई। शासन की ओर से एडव्होकेट जनरल पुषेन्द्र कौरव उपस्थित हुए। दोनो पक्षों की दलिल सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आगामी 27 जुलाई तक जबाव देने के लिये कहा है।
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