हाईकोर्ट ने खारिज किया मुख्यमंत्री का ऑन द स्पॉट एक्शन: जिसे सस्पेंड किया था उसे दे दिया स्टे आर्डर

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By - Dinesh Nigam Tyagi |22 Dec 2022 11:04 AM IST
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑन द स्पॉट निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने 10 दिन पहले छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया को मंच से ही निलंबित करने के आदेश दिए थे।
भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑन द स्पॉट निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने 10 दिन पहले छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया को मंच से ही निलंबित करने के आदेश दिए थे।
दूसरी बार मिली हाईकोर्ट से राहत
निलंबन आदेश को चौरसिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सस्पेंशन पर रोक लगाते हुए स्टे ऑर्डर दिया है। यह दूसरी बार है जब चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले CM ने उन्हें पद से हटा दिया था, तब भी चौरसिया हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे।
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