हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार, सब्जी-फल बंदी का आदेश निरस्त करने के निर्देश

हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार, सब्जी-फल बंदी का आदेश निरस्त करने के निर्देश
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इंदौर में रातों रात हुई शहरबंदी के खिलाफ उठी आवाज को समर्थन देते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश बदलने के निर्देश दिए हैं। पढ़िए पूरी खबर-

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में रातों रात हुई शहरबंदी के खिलाफ उठी आवाज को समर्थन देते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश बदलने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिवक्ता चंचल गुप्ता जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के इस निर्देश से इंदौर के फल-सब्जी, किराना व्यापारियों व आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

इंदौर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध लगी याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी किया कि कलेक्टर फल सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक का आदेश निरस्त कर सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी करें। छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए हुए यह निर्देश दिया गया है। अधिवक्ता चंचल गुप्ता की ओर से लगाए गए आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा किये गए तर्कों से सहमत होकर पारित आदेश किया गया है।

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