यौन शोषण मामले में पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Vidisha News : मध्यप्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को यौन शोषण मामले में राहत मिली है। बहुउचर्चित यौन शोषण के मामले में 2003 में उन्हीं के कर्मचारी राजकुमार दांगी द्वारा राघवजी पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। भोपाल पुलिस द्वारा 377 धारा को लेकर एफ आई आर दर्ज की थी। इसके विरोध में राघव द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी।
मामले के करीब 10 साल के लंबे समय के बाद कल जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश के रूप में राघवजी पर हुई सभी एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है। इस जजमेंट की जानकारी लगते ही विदिशा में सोशल मीडिया पर राघव जी को बधाइयां देने का ताता शुरू हो गया। सुबह से ही राघव जी के निवास पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। फूल-माला और मिठाई खिलाकर लोग राघव जी को बधाइयां देते नजर आए।
वह इस पूरे मामले में राघव जी का कहना है की सच्चाई की जीत हुई है और षडयंत्र का पर्दाफाश हुआ हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था देर से ही सही पर सही निर्णय लिया गया है। सर पर एक बड़ा भारी बोझ था जो अब हट गया है। मैं पूरी तरह निर्दाेष था और अब न्यायालय द्वारा भी मुझे निर्दाेष करार दिया गया है। वहीं चुनाव लड़ने पर राघवजी ने कहा मैं आगे कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लडूंगा।
जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी के एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखने वाले व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर एफ आई आर दर्ज करवाई है। अपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावनाबाद उपस्थित है एकल पीठ ने एफआईआर को खारिज करने के आदेश दिए हैं।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS