हनीट्रैप केस : IAS अधिकारियों समेत 44 से आरोपियों के रिश्ते, सरकार नहीं चाहती नाम उजागर हों

इंदौर। प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की आरोपियों के रिश्ते प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों समेत 44 लोगों से थे। पुलिस मुख्यालय के जानकारों के अनुसार 2 दिन पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को बंद लिफाफों में सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में इन अफसरों के रिश्तों का राजफाश किया गया है। रिपोर्ट में जिनके नाम है उनमें प्रदेश के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी, 2 रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव, एक मौजूदा अतिरिक्त प्रमुख सचिव और एक सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल है।
अब तक जांच में किसी भी आईपीएस अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है जबकि एक पूर्व मंत्री के आरोपियों से करीबी रिश्ते सामने आए है। हनीट्रैप के जाल में फंसे लोगों के नाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में सामने आए है। हाईकोर्ट से अगला दिशा निर्देश मिलने के बाद एसआईटी मामले में आगे कार्रवाई करेगी। हनीट्रैप मामले में मध्यप्रदेश पुलिस पर रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट के साथ ही अब तक की जांच में सामने आए नामों की सूची मांगी थी। एसआईटी ने गुरूवार को 3 बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई थी। सुनवाई के दौरान एसआईटी चीफ राजेन्द्र कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित हुए थे। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
सरकार नहीं चाहती नाम उजागर हों
मामले में सरकार की तरफ से पक्ष महाविधवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने रखा था। कौरव का कहना था कि आरोपितों ने कई लोगों से बातचीत और मुलाकात की थी। ऐसे में यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का संबंध अपराध से हो लिहाजा यह नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार की यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई बंद कमरे में करने के निर्देश दिए है।
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