मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार के पार, इंदौर में 512, भोपाल में 192 मामले

मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार के पार, इंदौर में 512, भोपाल में 192 मामले
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मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दूसरी लहर से भी तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में एक हजार से ज्यादा अर्थात 1033 संक्रमित मिले हैं। इनमें इंदौर में ही लगभग आधे 512 केस मिले हैं। भोपाल में भी आंकड़ा सौ को पार कर गया। भोपाल में एक दिन में 192 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति चिंताजनक देख प्रदेश सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश में अब कोई बड़ा मेला नहीं लगेगा। शादी-विवाह और ऐसे अन्य समारोहों में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दूसरी लहर से भी तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में एक हजार से ज्यादा अर्थात 1033 संक्रमित मिले हैं। इनमें इंदौर में ही लगभग आधे 512 केस मिले हैं। भोपाल में भी आंकड़ा सौ को पार कर गया। भोपाल में एक दिन में 192 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति चिंताजनक देख प्रदेश सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश में अब कोई बड़ा मेला नहीं लगेगा। शादी-विवाह और ऐसे अन्य समारोहों में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहे मरीज

इंदौर और भोपाल के अलावा प्रदेश के अन्य बड़े शहरों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में मिले केसों में ग्वालियर में 97, जबलपुर में 70, उज्जैन में 35, रतलाम में 14, शिवपुरी में 12 तथा होशंगाबाद में 6 के साथ लगभग हर जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों का मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक गतिविधियों में किसी भी तरह की रोक लगाने से इंकार किया है लेकिन कई अन्य प्रतिबंध जरूर लगा दिए हैं।

ये रहेंगे प्रतिबंध

- कर्फ्यू रात 11 बजे से तड़के 5 बजे तक ही रखा गया है।

- छात्र-छात्राओं की 50% उपस्थिति रहेगी।

- प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी मेलों का आयोजन होता है, जिनमें भीड़ इकट्‌ठा होती है, प्रतिबंधित रहेंगे।

- दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।

- अंतिम संस्कार/ उठावनी में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा।

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