उज्जैन में किशोरी का अपहरण, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

उज्जैन में किशोरी का अपहरण, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
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पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को भी आरोपियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। पढ़िए पूरी खबर-

नागदा। मध्यप्रदेश के उज्जैन में 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को भी आरोपियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है।

मामला नागदा के किल्कीपुरा क्षेत्र का है है। जानकारी के मुताबिक 3 जून गुरुवार को 17 वर्षीय नाबालिग को जावेद उर्फ सरफराज पिता सादिक खान बहला-फुसलाकर ले गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने पर शुक्रवार की थी। नागदा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल छानबीन शुरू कर दी। पुलिस टीम को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा गया, सूचना तंत्र से पता चलते ही सांवेर के पास गांव बुरहान से नाबालिग को बरामद किया। वहीं आरोपी जावेद को भी घेराबंदी करके पुलिस ने कार सहित गिरफ्तार कर लिया।

नागदा मण्डी थाना टीआई श्याम चंद्र शर्मा ने बताया कि- 'जिस वाहन से आरोपी नाबालिक का अपहरण करके ले गया था उसके ड्राइवर अदनान पिता अब्दुल करीम को गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर अदनान खान नागदा नई दिल्ली क्षेत्र में का निवासी है, जिस गाड़ी का उपयोग अपहरण के लिए किया गया है। वह गाड़ी रतलाम जिला ग्राम कमेड नीवासी नासीर खान के नाम से फायनेंस पर है।

गाड़ी के मालिक नासीर खान से सम्पर्क करने पर उसने बताया कि दो साल पहले नागदा निवासी अदनान खान ने 13000 रुपये प्रति महीने की दर पर किराए पर चलाने के नाम से गाड़ी ले गया था। इसके बाद आरोपी अदनान ने गाड़ी का किराया भी मुझे नहीं दिया और गाड़ी के किराए की मांग करने पर अदनान द्वारा नासीर को जान से मारने की धमकियां भी दी गई है, जिसकी शिकायत 6 माह पहले नागदा थाने में की गई है, मुझे आज तक गाड़ी और पैसा नहीं मिला है।

पुलिस ने नाबालिग के बयान के बाद धारा 164, धारा 354, पास्को एक्ट और एससी एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। मामले में मुख्य आरोपी जावेद उर्फ सरफराज पिता सादिक खान और सहआरोपी अदनान पिता अब्दुल को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया है।

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