जानिए, मध्यप्रदेश सरकार ने पहली बार एक महिला आरक्षक को दे दी क्या अनुमति

भोपाल । मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने पहली बार एक महिला आरक्षक के उस आवेदन को स्वीकार कर वह अनुमति दे दी, जो उसने मांगी थी। महिला आरक्षक ने सरकार से लिंग परिवर्तन की मांग की थी। यह प्रदेश में इस तरह का पहला मामला है। गृह विभाग ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश पर पुलिस महानिदेशक ने संबंधित महिला आरक्षक को यह अनुमति दे दी।
मनाेचिकित्सकों को द्वारा की गई भी पुष्टि
गृह विभाग ने महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी है। महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक को प्रदान की। महिला आरक्षक को बचपन से Gender Identity Disorder की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों द्वारा की गयी। महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) द्वारा पुरुषों की भाँति समस्त पुलिस कार्य ज़िले में सम्पादित किया जाता रहा है तथा उनके द्वारा विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से sex change की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने उपरांत आवेदन पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह विभाग से अनुमति हेतु मार्गदर्शन चाहा गया।किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के gender के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के उपरांत गृह विभाग द्वारा अमिता (परिवर्तित नाम) को sex change की अनुमति के आदेश पुलिस मुख्यालय को 1 December 2021 को प्रदान किए गए।
मप्र में अपने तरह का यह पहला मामला
मध्यप्रदेश में यह अपने तरह का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी गई है। इसे लेकर आरक्षक ने लंबी कवायद की। गृह विभाग ने भी डीजीपी को परीक्षण के बाद अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इसके बाद डीजीपी ने आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे दी।
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