जाने क्यों दर्ज हुआ सिंगर नेहा सिंह राठौर पर केस, अगर दोषी साबित हुई तो क्या होगी सजा

जाने क्यों दर्ज हुआ सिंगर नेहा सिंह राठौर पर केस, अगर दोषी साबित हुई तो क्या होगी सजा
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मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड पर सिंगर नेहा सिंह राठौर के द्वारा कई ट्वीट किए गए थे। नेहा सिंह राठौर किए गए एक ट्वीट में आरोपी की आरएसएस के गणावेश में फोटो पोस्ट की गई है ।

भोपाल। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड पर सिंगर नेहा सिंह राठौर के द्वारा कई ट्वीट किए गए थे। नेहा सिंह राठौर किए गए एक ट्वीट में आरोपी की आरएसएस के गणावेश में फोटो पोस्ट की गई है ।इन ट्विट के बाद मध्यप्रदेश में नेहा सिंह राठौर पर तीन केस दर्ज किए गए हैं। नेहा सिंह राठौर पर पहला केस भोपाल के हबीबगंज थाने में दर्ज किया गया था । इस केस के बाद सिंगर पर दूसरा केस छतरपुर के सिटी कोतवाली थाने में किया गया है। इन केस के दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा नेहा पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है।

क्या ट्विट किया था

सिंगर नेहा सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद ट्विट किया था कि एमपी में का बा... कमिंग शून। साथ में सिंगर नेहा सिंह राठौर के द्वारा एक तस्वीर भी शेयर की गई थी। यह तस्वीर एक कार्टून थी, इस कार्टून में था कि गणावेश पहने एक व्यक्ति किसी पर पेशाब कर रहा है। इसी ट्वीट के कारण सिंगर नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ आरएसएस और आदिवासी समाज में शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर पर आईपीसी की धारा 153ए लगाई गई है।

धारा लगने का कारण

इस धारा के अंतर्गत जाति, धर्म, निवास और भाषा जैसे मामलों में जब कोई दो समूहों के बीच शत्रूता पैदा करने की कोशिश करता है तो 153ए के तहत केस दर्ज किए जाते हैं।

तीन साल की सजा हो सकती है

नेहा सिंह राठौर को अगर इन केस में दोषी पाया जाता हैं तो नेहा सिंह राठौर को इसके लिए तीन साल की सजा हो सकती है। साथ ही में नेहा सिंह राठौर के उपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आमतौर पर इस धारा का प्रयोग वर्ग द्वेष के मामले में किया जाता है। आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में केस इसी धारा के तहत दर्ज होते हैं। केस दर्ज होने के बाद एमपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस नेहा सिंह राठौर को पूछताछ के लिए तलब भी कर सकती है।

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