मेट्रो के लिए कमर्शियल एरिया में आवासीय रेट पर ली जाएगी जमीन, कलेक्टर गाइडलाइन में करना पड़ी यह तब्दीली

भोपाल। राजधानी के मेट्रो रूट की जद में आने वाली जमीनों को अधिग्रहण के लिए अब आवासीय रेट में भुगतान किया जाएगा। चाहे वह जमीन कमर्शियल हो। इस बार पंजीयन विभाग ने नई कलेक्टर गाइडलाइन में रूट के पचास मीटर एरिया की सभी जमीनों का कमर्शियल से हटाकर आवासीय कर दिया है। बुधवार को इस संबंध में कलेक्टोरेट में बैठक रखी गई, जिसमें एम्स से सुभाष नगर तक के 6.22 किलोमीटर मेट्रो के रूट पर रेलवे से सुभाष नगर, रानी कमलापति स्टेशन के पास और डीआरएम दफ्तर के सामने स्थित जमीनों के अधिग्रहण को लेकर फैसला लिया गया, जिसमें बताया गया कि इन जगहों पर रेलवे को आवासीय रेट में भुगतान किया जाएगा।
बैठक में दी गई यह जानकारी
बैठक में एडीएम संदीप केरकेट्टा ने मेट्रो रेल कारपोरेशन और रेलवे अधिकारियों को बताया कि मेट्रो की तरफ से रेलवे को पहले ही भुगतान किया जा चुका है। अब प्रशासन को तीनों स्थानों का सीमांकन कर जमीन मेट्रो को सौंपनी है। इस रूट पर डीआरएम आॅफिस के सामने रेलवे की 218 वर्ग मीटर जमीन मेट्रो कारपोरेशन को चाहिए। यहां स्टेशन पर आने जाने के लिए सीढ़ियां, पार्र्किंग व अन्य उपयोग के लिए जमीन ली जा रही है। दूसरा स्पॉट रानी कमला पति स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ 516 वर्ग मीटर जमीन का है। तीसरा स्पॉट सुभाष नगर पर है। जहां मेट्रो का स्टेशन और अन्य यात्री सुविधाओं के लिए व्यवस्था करनी है। लंबे समय से इन तीन स्थानों को लेकर रेलवे से बातचीत चल रही थी। कलेक्टर गाइडलाइन में लैंडयूज बदलने के बाद ये मसला हल हो गया। सीमांकन के बाद मेट्रो सुभाष नगर पर स्टेशन बनाने का काम शुरू करेगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS