MP : ADM को पांच साल की जेल, 10 हजार रिश्वत लेते पकड़े गये थे

शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी जेडयू शेख को रिश्वतखोरी के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी जेडयू शेख ने खनिज से जुड़े मामले को पूरा करने के एवज में 15 हजार की रिश्वत मांगी थी। जेडयू शेख को वर्ष 2015 में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्वालियर लोकायुक्त ने पकड़ा था।
तत्कालीन एडीएम जेडीयू शेख के लिए रिश्वत की डील करने वाले क्लर्क राम गोपाल राठौर को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। 1988 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेडयू शेख को 5 साल पहले IAS अवार्ड होने वाला था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज सेक्शन के क्लर्क गोपाल राठौर ने रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया गया था कि इसके लिए ADM जेडयू खान को भी हिस्सा देना होगा। गोपाल ने दिवाकर की बात भी ADM खान से करा दी। दिवाकर ने मामले की शिकायत लोकायुक्त को कर दी।
शिकायत की तस्दीक के लिए लोकायुक्त की टीम ने दिवाकर से ADM और क्लर्क की टेलीफोनिक बातचीत रिकार्ड कराई। शिकायत सच पाई गई तो, लोकायुक्त टीम ने सारी रणनीति बना कर रिश्वत की पहली किस्त 15 हजार रुपए के केमिकल युक्त नोट दिवाकर के जरिए ADM खान को भेजे। ADM खान ने जैसे ही रकम हाथ में ली, इशारा पाकर लोगायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ कर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद क्लर्क गोपाल को भी हिरासत में ले लिया गया।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS