भीड़ दिखने पर आम व्यक्ति भी करवा सकता है FIR, कोर्ट का बड़ा फैसला

ग्वालियर। कोरोना संक्रमण काल में चुनावी सभाओं में भीड़ पर नियंत्रण करने को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का फैसला है कि सौ से ज्यादा भीड़ दिखाई देने पर आम व्यक्ति भी एफआईआर करवा सकता है। आम आदमी को अधिकार रहेगा कि भीड़ के फोटो खींचकर थाने में एफआईआर करवाए। जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने एडवोकेट आशीष प्रताप की याचिका पर फैसला सुनाया है।
बता दें मध्यप्रदेश में पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की है। भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ छह महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों में से 27 पर पहले कांग्रेस का कब्जा था।
प्रदेश में 230 सदस्यीय राज्य विस में बहुमत के लिए 116 सीटें होना जरूरी हैं। अगर भाजपा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसकी सरकार और स्थिर होगी। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि वह 20 या उससे ज्यादा सीटें जीत ले, जिससे की एक बार फिर प्रदेश में सत्ता पलट सकती है।
गौरतलब है कि कोरोनाकाल में विधानसभा चुनाव होने से जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। प्रशासन को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने या पिछले चुनाव के प्रतिशत को मेंटेन करने की चुनौती है। प्रशासन को सबसे अधिक चिंता शहरी वोटरों को लेकर है।
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