MP COURT : मजदूरों के पक्ष में कोर्ट का फैसला, सरकार को निर्देश

MP COURT : इंदौर। कोर्ट (High Court) ने एक मामले (Case) में सुनवाई (Hearing) करते हुए मजदूरों (Labors) के बैंक खातों (Bank Account) में पूरी राशि (Amount) जमा करने का आदेश सरकार को दिया है। मजदूर यूनियन की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी। मजदूरों के भुगतान के संबंध में अनापत्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हुकुमचंद मिल के मामले में मजदूर यूनियन द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 425 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं।
खाता खुलवाये
राज्य सरकार को मजदूरों को यह राशि तीन दिनों जमा करनी है। जिसमें मजदूरों के ब्याज सहित 218 करोड़ रुपए भी हैं। कोर्ट की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे मजदूर जिनका कोई भी बैंक खाता नही है उन मजदूरों का राज्य सरकार एसबीआई बैंक में खाता खुलवाये। जहां उन्हें दी जाने वाली राशि जमा कराई जाये।
मजदूर यूनियन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिश पटवर्धन और धीरजसिंह पंवार ने इस मामले में पैरवी की थी। इन अधिवक्ताओं के द्वारा में मजदूरों की ओर से दलीलें दी गईं। अधिवक्ताओं कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए इसे मजदूरों के हित में बताया। निर्वाचन आयेाग ने मजदूरों को भुगतान के लिए अनापत्ति पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड को आदेश जारी किया।
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