MP Election 2023 : सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे नामांकन, प्रक्रिया के बारे में दिए निर्देश

MP Election 2023 : सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे नामांकन, प्रक्रिया के बारे में दिए निर्देश
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मप्र में 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहली बार सुविधा एप के जरिए कोई भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है।

नई दिल्ली। मप्र में 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहली बार सुविधा एप के जरिए कोई भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निग अधिकारियों को 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के बारे विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीईओ अनुपम राजन ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है।

एक एवं सी 4 देना अनिवार्य होगा

निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है। उन्होंने बताया की किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिए प्रारूप सी एक एवं सी 4 देना अनिवार्य होगा।

आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करें

सीईओ राजन ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष ध्यान दें और अवैध धन सम्पत्ति, जेवरात, मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उनके जिले में चिन्हित नाकों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी रखें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने जागरूकता कार्यक्रमों में गति लाएं। आगामी 21 अक्टूबर से प्रेक्षक जिलों में पहुंचेंगे। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर डॉ. राजेश पाटीदार और डॉ. वाईपी सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन पत्र दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया और इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में की जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं सहित भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए समस्त दिशा निर्देशों एवं विशेष प्रावधानों के बारे में पीपीटी के जरिए विस्तार से जानकारी दी। बैठक में एडि. सीईओ राजेश कुमार कोल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, रुचिका चौहान, बसंत कुर्रे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला आदि मौजूद थे। सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मतगणना केंद्र के प्रस्ताव भी शीघ्र दें

राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र में एक हजार 550 से अधिक मतदाता दर्ज हैं, तो वहां उसी परिसर में या उसके समीप ही सहायक मतदान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही मतगणना केंद्र के प्रस्ताव भी शीघ्रता से दे। अभियान चलाकर शस्त्र जमा कराए। आदर्श चुनाव आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराए। अवैध धन, जेवरात, अवैध शराब का परिवहन रोकें।

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