MP ELECTION : कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फार्म स्वीकृत, दर्ज थी आपत्ति

MP ELECTION : कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फार्म स्वीकृत, दर्ज थी आपत्ति
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MP ELECTION : सीधी। विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल का नामांकन फार्म स्वीकृत कर लिया गया है। अजय सिंह राहुल के नामांकन फार्म को लेकर भाजपा प्रत्याशी के द्वारा की गई आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया गया है।

MP ELECTION : सीधी। विधानसभा (Assembly) क्षेत्र 76 चुरहट (Churaht) कांग्रेस प्रत्याशी (Congress) अजय सिंह राहुल (Ajay Singh Rahul) का नामांकन फार्म (Form) स्वीकृत (Accepted) कर लिया गया है। अजय सिंह राहुल के नामांकन फार्म को लेकर भाजपा प्रत्याशी के द्वारा की गई आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया गया है।

प्रकरण को लेकर पत्र दिया गया जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि प्रकरण संवीक्षा दिवस दिनांक 31.10.2018 को संवीक्षा के दौरान बी तिवारी, अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा संवीक्षा हेतु प्रापित प्रकाश उपाय द्वारा अजय अर्जुन सिंह, अभ्यर्थी इंडियन नेशनल द्वारा सामनिर्देशन पत्र के साथ प्रपत्र पर आपति की गई।

किया अवलोकन

इस पत्र की इसकी प्रति अजय अर्जुन सिंह, अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्वाचन अभिकर्ता गुलाब सिंह को प्रदान की गई। गुलाब सिंह निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आपत्ति का जाव प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। दिनांक 01.11.2028 को 11:00 बजे तक का समय दिया गया। विंदुवार रुप से यह उल्लेख किया गया है कि अजय अर्जुन सिंह, अभ्यर्थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता चन्द्रमोहन गुप्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क किये गये तर्क में उन्हीं बातों का उल्लेखित किया गया है जो लिखित अपति एवं जब में प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्तुत आपति को लेकर यह उल्लेख किया गया है अभ्यर्थी अजय अर्जुन सिंह, अभ्यर्थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब का अवलोकन किया गया। अभ्यर्थी अजय अर्जुन सिंह, अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र विहित प्रारूप में है। अधिकारी के लिये पुस्तिका 2023 की का 10 नामनिर्देशन पत्रों की अस्वीकृति के लिए आधार भारत निर्वाचन आयोग की रिटर्निंग के अनुसार यदि विहित शपय पत्र दाखिल किया गया है, किन्तु यह त्रुटिपूर्ण या निया सूचना वाला पाया या माना जाता है तो नामांकन को इस आधार पर अस्वीकृत नही किया जाना चाहिए।" लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 30 (4) नामनिर्देशनों के संवीक्षा के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर किसी नामनिर्देशन पत्र को ऐसी किसी त्रुटि के आधार पर जो साखान् रूप की नहीं है, प्रतिक्षेपित न करेगा। अतः विचारोपरान्त आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाती है। अजय अर्जुन सिंह, अभ्यर्थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत नागनिर्देशन पत्र विधिनान्य पाये जाने से स्वीकृत किये जाते हैं।

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