mp election : निश्चित दूरी पर रहेंगे मतदान केंद्र, निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

mp election : भोपाल। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग (election commission) द्वारा होने वाले चुनावों को लेकर आवश्यक गाइड लाईन (guide line) जारी (release) किये जा रहे है। मतदान केंद्रों (centers) को लेकर निर्देश (order) में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों के मतदान केंद्र ज्यादा दूरी पर न हों। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते है इसका भी निर्देश स्पष्ट किया गया है।
मतदान केंद्रों को लकर यह जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि किसी भी मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर न हो। एक मतदान केंद्र पर लगभग 1500 ही मतदाता किया जाना आवश्यक है। मतदाता और उसके परिवार के लोगों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होना आवश्यक है।
बीएलओ को जिम्मेदारी
भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने मतदान केंद्रों को लेकर विभागीय कर्मचारियों को संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। विभागीय कर्मचारियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच कर मतदाता जागरूकता के माध्यम से उनके नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए शिविर लगाते हुए सूची तैयार करेंगे।
मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन जिला मुख्यालयों में किया जायेगा। इसके लिए 2 अगस्त की तारीख सुनिश्चित की गई। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को इस प्रारूप की प्रतियॉं भी उपलब्ध कराई जायेंगी जिससे किसी भी प्रकार का संशय न हो। प्रदेश के सभी जिलों में बीएलओ को सूची सुधार और प्रकाशन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्धारित समयानुसार ये अधिकारी इन कार्यों को सम्पन्न करेंगे।
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