MP Election Today : ‘लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र को समृद्ध बनाएं’

MP Election Today : ‘लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र को समृद्ध बनाएं’
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतन्त्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है।

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतन्त्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 17 नवम्बर को अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर शत-प्रतिशत मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि नागरिक समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं के संवाहक हैं। मतदाताओं के सक्रिय सहभागिता से ही लोकतंत्र परिष्कृत और समृद्ध बनता है। मतदान से लोकतांत्रिक परम्परा को और अधिक समृद्ध बनाने और संवैधानिक कर्त्तव्य निभाने का एक और अवसर मिला है।

सुविधा उपलब्ध कराई गई

राजन ने कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये 17 नवम्बर को मतदान है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अवश्य मतदान करने की अपील की है। राजन ने कहा है कि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सहज, सुगम और समावेशी बनाने के लिए प्रदेश में पहली बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध

सक्षम एप के माध्यम से कोई भी दिव्यांग मतदाता अपने लिए व्हीलचेयर या अन्य सहायक उपकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। बुजुर्गों को कतार में न लगाना पड़े, इसके लिए उन्हे पहले मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं।

कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (NRI) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

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