MP GOVERNMENT : अतिथि शिक्षकों को सरकार की बड़ी सौगात, बढ़ा मानदेय आदेश जारी

MP GOVERNMENT : भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) के प्राप्त मानदेय में मासिक (Monthly) मानदेय वृद्धि के संबंध में शासन (Government) द्वारा आदेश (Order) जारी (Issued) किया गया है। इन शिक्षकों का मानेदय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर जारी आदेश के अनुसार अब इन शिक्षकों का मानदेय ◆अतिथि शिक्षक वर्ग-1 , 18000/-◆अतिथि शिक्षक वर्ग-2, 14000/-◆अतिथि शिक्षक वर्ग -3, 10000/- निर्धारित किया गया है।
तत्काल प्रभाव से लागू
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20 - 2 के अनुसार विभागीय आदेश क. एफ 44-13 / 2018 / 20–2, दिनांक 03.10.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया गया था।
मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 3 दिनांक 09 सितम्बर 2023 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से अपास्त करते हुए" अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख आदेश में किया गया है। उल्लेख है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, के उप सचिव प्रमोद सिंह के द्वारा आदेश जारी किया गया है।
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