Bhopal: सरकार ने जारी किया संविदा नियुक्ति का विस्तृत नियम, आयु सीमा 55 वर्ष से ऊपर नहीं

Bhopal: सरकार ने  जारी किया संविदा नियुक्ति का विस्तृत नियम, आयु सीमा 55 वर्ष से ऊपर नहीं
X
Bhopal:मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में संविदा नियुक्ति का विस्तृत नियम जारी कर दिया है। इसमें मुख्य बात यह है कि इसके तहत अब संविदा कर्मियों की आयु सीमा 55 वर्ष से काम रहने की बात कही गई है। आइए जानते हैं सरकार के नवीन दिशा निर्देश के बारे में ...

Bhopal: राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति का विस्तृत नियम जारी कर दिया। इसके तहत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के नियमित पदों के हिसाब से ही नियुक्ति दी जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियुक्ति के जारी दिशा निर्देश में कहा कि संविदा नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक को आरक्षण की सुविधा एक बार लाभ लेने के बाद फिर नहीं होगी। अगर किसी संविदा अधिकारी कर्मचारी के एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूरी होने पर उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। राज्य शासन से नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी कर्मचारी को पूर्व की संविधा सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके लिए कट ऑफ मार्क का निर्धारण किया जाएगा।

55 वर्ष से अधिक नहीं होगी आयु सीमा

जीएडी ने अपने दिशा निर्देशों में कहा कि संविदा कर्मी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी शासकीय सेवक के सेवाकाल में मृत्यु पर किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति संविदा आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वेतन के निर्धारण के लिए पृथक से चिन्हित किया जाएगा। राज्य शासन ने चिन्हित पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी समकक्ष का निर्धारण की कार्यवाही को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग को दी है।

पारिश्रमिक इस आधार पर दी जाएगी

संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का पूर्ण निर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि के लिए 1 अप्रैल 2018 के पूर्व हुई को आधार मानते हुए पुनर निर्धारण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पुनर्निर्धारण के लिए उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर पारिश्रमिक निर्धारण का निर्णय लिया है। वेतन निर्धारण के लिए एक वार्षिक वृद्धि का काल्पनिक उदाहरण भी दिया है। इस अनुसार वेतन निर्धारण के लिए एक फार्मूले के तहत गणना की जाएगी। संविदा कर्मी को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से 1 वर्ष में 15 दिन का विशेष अवकाश की भी पात्रता होगी। कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश सोता व्यपगत हो जाएंगे। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग ने जारी किया है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा युक्तियुक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही साथ कई अन्य नियम भी बनाए गए हैं, जिसका पालन अनिवार्य किया गया है।

Also Read: MP Congress News : जिलाध्यक्षों की बैठक में कमलनाथ ने दी सलाह ,बोले सर्वसम्मति से विजयी उम्मीदवार का करें चयन

Tags

Next Story