MP : हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, डर्बी होटल टूटेगा !

MP : हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, डर्बी होटल टूटेगा !
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माधवनगर के स्थानीय निवासियों ने पुनर्वास की आवासीय जमीन पर होटल, दाल मिल, राइस मिल एव अन्य बड़े व्यवसायिक उपयोग चालू कर दिए थे। पढ़िए पूरी खबर-

कटनी। शहर के उप नगर माधवनगर में पुनर्वास की जमीन पर मकान बनाकर रहने के लिए आवासीय पट्टे जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन माधवनगर के स्थानीय निवासियों ने पुनर्वास की आवासीय जमीन पर होटल, दाल मिल, राइस मिल एव अन्य बड़े व्यवसायिक उपयोग चालू कर दिए थे। जिस पर रोक लगाने के लिए माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में जनहित याचिका क्रमांक (PIL)- No -15633/2010 , 8371/2011, 1974/2013 लगी थी उक्त याचिका में माननीय हाईकोर्ट मध्यप्रदेश जबलपुर ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आदेश कर पूरे माधवनगर क्षेत्र की पुनर्वास की आवासीय जमीन पर बड़ी कमिर्शियल एक्टिविटीज पर रोक लगाई थी।

हाईकोर्ट के रोक के आदेश के बाद भी 20 जनवरी 2015 के बाद भी पुनर्वास की आवासीय जमीन पर डर्बी होटल का निर्माण कर लिया, जिस पर व्यवसायिक उपयोग करने पर जमीन मालिक सती देवी को नगर निगम ने होटल निर्माण को हटाने कई बार नोटिस जारी किया था, लेकिन सती देवी ने निर्माण नहीं हटाया था। जैसे ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई और भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही तेज हुई तब कटनी के नगर निगम के अधिकारी भी जाग गए और नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त डर्बी होटल तोड़ने का नोटिस जारी कर 28 दिसम्बर 2019 को डर्बी होटल को तोड़ने पुलिस बल के साथ पहुंच गए लेकिन ऐसा क्या हुआ कि होटल को तोड़ने की बजाय डर्बी होटल को सील करके चले आये।

जब मध्यप्रदेश में भूमाफियाओं पर सीएम शिवराज के निर्देश पर कार्यवाही चालू हुई तब फिर एक बार नगर निगम के अधिकारी जागे और डर्बी होटल तोड़ने के लिए सती देवी को नोटिस जारी किया, लेकिन होटल न टूटे इसके लिए सती देवी ने आवासीय जमीन पर होटल निर्माण कर लेने के लिए कंपाउंडिंग करने नगर निगम में आवेदन दे दिया और इसी कंपाउंडिंग आवेदन का सहारा लेते हुए सती देवी ने निर्माण तोड़ने के विरुद्ध स्टे के लिए हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 4016/2021 लगाई। लेकिन प्राम्भिक सुनवाई में याचिका में हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया और नगर निगम को डायरेक्शन दिया कि सती देवी के कंपाउंडिंग आवेदन का निराकरण करे। अब नगर निगम आयुक्त ने याचिकाकर्ता सती देवी के कंपाउंडिंग प्रपोजल आवेदन को नगर निगम ने पत्र क्रमांक 5485 दिनाक 24 /2/2021 से खारिज कर हाईकोर्ट को सूचित कर दिया तब जाकर याचिकाकर्ता सती देवी ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका क्रमांक 4016/2021 को वापस ले लिया।

अब पुनर्वास की आवासीय जमीन पर बने होटल निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम का रास्ता साफ हो गया। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त सतेंद्र धाकरे कह रहे कि हम देखते है क्या कार्यवाही करना।

बता दें माधवनगर थाना क्षेत्र के पुनर्वास सीट क्रमांक 2 के प्लाट नम्बर 290 की 5400 वर्गफुट जमीन सती देवी के पति को आवंटित हुई। उनके मौत के बाद सती देवी के नाम पर हुई और सती देवी ने पुनर्वास की जमीन पर नियम विरुद्ध डर्बी होटल का निर्माण कर लिया था।

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